शहरी भूमि (सीमा तथा नियमन) अधिनियम 1976 की धारा 20 एवं 21 के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की अनुमति प्राप्त फालतू भूमि अथवा किसी अन्य भूमि पर जनसाधारण के लाभ के लिए भूमि विकास तथा निर्माण सहित आवासीय और व्यावसायिक परियोजनाएं आरंभ करने के लिए निजी निर्माता परियोजना संबंद्ध हडको ऋण सहायता के पात्र है । हडको, परियोजना की कुल अनुमानित लागत के 50 % तक का वित्तपोषण करता है जिसमें भूमि की लागत, भूमि विकास तथा भवन निर्माण के साथ-साथ आंतरिक सेवाएं भी शामिल हैं किन्तु इनमें निवेश पर पूंजीकृत ब्याज, पर्यवेक्षण प्रभार आदि शामिल नही हैं ।
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