हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड
ISO 9001: 2000 प्रमाणित कम्पनी

हमारा परिचय मुख्य गतिविधियाँ ऑपरेशंस वित्तीय गृह ऋण सार्वजनिक निवेश हमसे संपर्क करें होम 
वित्तपोषण पद्धति (31.07.2008 से प्रभावी)

क्रम सं

श्रेणी

अधिकतम वित्त सीमा(%)

***

परिवर्तनीय आधार दर (बीआर)

# =13 % प्रतिवर्ष

स्थायी दर(एफआर)* =(बीआर+ 1 %) प्रतिवर्ष

सभी उधारकर्ताओं द्वारा ईडब्ल्यूएस आवास

(i) विधवाओं, अनु.जाति/ अनु.जनजाति,. वैधानिक रूप से विकलांगों, 35 वर्ष से अधिक आयु की अकेली महिला तथा प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्रों के लिए आवासीय योजनाएं

 

(ii) ईडब्ल्यूएस परिवारों के लाभहेतु योजनाओं को सम्मिलित करते हुए अन्य तथा एक्शनप्लान परियोजनाएँ

 

90

बीआर से 3.75% कम

 

 

 

 

 

 

 

 

बीआर से 3.25% कम 

एफआर से 3.75% कम

 

 

 

 

 

 

 

एफआर से

3.25 % कम

सभी उधारकर्ताओं द्वारा एलआईजी आवास परियोजनाएँ a

मार्गनिर्देशिकाओं के अनुसार

बीआर से 2.50% कम

एफ आर से2.50% कम

अन्य सभी योजनाएं अर्थात उपरोक्त क एवं ख के अलावा

 

 

 

(i)

सरकार, पुलिस संगठन तथा सरकारी/सार्वजनिक उधारकर्ताओं द्वारा सीधे उधार

90

 बीआर से 0.25%  कम

एफआर पर

(ii).

अन्य उधारकर्ता**

(i) रेटिंग रहित

 

(ii) क्राइसिल, इकरा, केयर तथा फिच द्वारा एए रेटिंग प्राप्त प्रस्ताव/उधारकर्ता

(iii) लेकिन एए रेटिंग से कम क्राईसिल, इकरा, केयर तथा फिच द्वारा प्रस्ताव/उधारकर्ता

70

 

बीआर +1%

बीआर पर

 

बीआर+.0.50%

 

एफआर +1%

एफआर पर

 

 

एफआर +0.50%

सभी ऋणों के लिए उपलब्ध ब्याज दर छूट

$ केवल बैंक गारंटी द्वारा प्रतिभूतित ऋण = 0.25%

# हडको के पास आवश्यकता पड़ने पर परिवर्तनशील आधार दर (बी आर) की समीक्षा करने एवं इसमें संशोधन करने का अधिकार सुरक्षित है ।
* इस परिपत्र के अन्तर्गत स्थायी दर (एफआर) पर मंजूर/जारी किया गया ऋण, यह ऋण प्रथम किस्त के जारी होने की तिथि से प्रत्येक 3 वर्षों के समाप्त होने के बाद उस समय की मौजूदा स्थायी दरों (एफआर) पर स्वत पुन निर्धारित हो जाएगा । यह पुन निर्धारण, पुन निर्धारण की देय तिमाही/माह (बिलिंग चक्र के अनुसार) के पहले दिन से प्रभावी होगा । इस पुन निर्धारण पर कोई प्रभार नहीं लगेगा ।
** यह ऋण की पूरी अवधि के दौरान उधार लेने वाले द्वारा अथवा अधिक की रेटिंग बनाए रखने की शर्त पर है । उधारकर्ता प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत से पहले वार्षिक रेटिंग भी प्रस्तुत करेगा । इसके अतिरिक्त, रेटिंग के एए  से कम होने अथवा वित्तीय वर्ष के समाप्त होने से पूर्व वार्षिक रेटिंग प्रस्तुत न करने पर रेटिंग रहित उधारकर्ताओं पर लागू ब्याज दरें, डाऊन ग्रेड/प्रस्तुत न की गयी शेष रेटिंग अवधि के लिए अगली बिलिंग तिथि के पहले दिन से लागू होंगी ।
*** वित्त अधिकतम सीमा तक उपलब्ध है । तथापि, वास्तविक ऋण डेब्ट इक्विटी अनुपात, डीपीआर के अनुसार यह वित्तपोषण के माध्यमों, सिक्योरिटी आवश्यकता की सीमा या वित्त की अधिकतम सीमा, जो भी कम हो, पर आधारित होगा ।
1  सभी श्रेणी के उधारकर्ताओं 100 करोड़ रुपये या इससे अधिक के ऋण के लिए 0.25% छूट दी जाएगी । यदि उत्तरवर्ती ऋण आहरण निर्धारित सीमाओं से कम है तो पूर्ण व्यापी रूप से छूट हटा दी जाएगी । छूट को वापस लेने के कारण अतिरिक्त ब्याज की राशि छूट वापस लेने के समय देय हो जाएगी और ऐसा अतिरिक्त ब्याज साधारण ब्याज आधार पर अदा करने योग्य होगा तथा दण्ड स्वत माफ/मुक्त हो जाएगा । आंशिक आहरण के मामले में यदि कुल ऋण राशि निर्धारित सीमाओं के अनुसार है तो अधिक ऋण ब्याज छूट आगे की अवमुक्तियों पर भी दी जाएगी ।
2.     उधार लेने वाला ऋण आवेदन पत्र के साथ गैर-वापसी योग्य आवेदन फीस के साथ सेवाकर जमा करेगा । इसके अलावा गैर-वापसी योग्य फ्ऱंट-एंड-फीस के साथ सेवाकर भी अदा करना होगा, जो या तो अग्रिम रूप में जमा किया जा सकता है या फिर स्वीकृति पत्र जारी होने के बाद प्रथम (सरकार / सरकारी उधारकर्ताओं पर लागू) से समायोजित किया जाएगा ।
 

श्रेणी

ऋण राशि की प्रतिशतता (%)

आवेदन फीस # (सेवा कर रहित)

फ्ऱंट-एंड-फीस* (सेवा कर रहित)

ईडब्ल्यूएस, एक्शनप्लान परियोजनाएँ

0.10

0.25

अन्य सभी परियोजनाएँ

0.10

0.50

# सेवाकर सहित 10,000/- रुपये के अगले स्लैब में पूर्णाकित करते हुए सेवाकर सहित न्यूनतम 10,000/- रुपये तथा अधिकतम 5.00 लाख रुपये की शर्त पर । इसके अलावा सरकार/सरकारी उधारकर्ताओं को प्रस्ताव/परियोजना के साथ 50% आवेदन फीस अदा करने का विकल्प दिया जाएगा और बकाया 50% स्वीकृति पत्र जारी करने से पूर्व अदा किया जा सकता है ।
* ईडब्ल्यूएस/एक्शनप्लान परियोजनाओं के लिए सेवाकर सहित अधिकतम 10 लाख रुपये तथा अन्य सभी योजनाओं के लिए सेवाकर सहित 100 लाख रुपये की शर्त पर ।
  टिप्पणी : केवल उन्हीं सरकारी/सार्वजनिक एजेंसियों (अर्थात्‌ निजी क्षेत्र के उधार लेने वालों के अलावा) की सभी परियोजनाओं पर 0.25% की दर से आर एंड डी प्रवर्तनीय वापसी योग्य प्रभार लगाया जाएगा जिन्हें हडको द्वारा निर्धारित आर एंड डी निर्देशों के अनुसार इस राशि का उपयोग करने की अनुमति होगी । फिर भी, एजेन्सियों को पूरी दर अथवा कम दर पर वसूली करने अथवा कोई वसूली न करने का विकल्प चुनने का विकल्प दिया जाएगा
1. विगत 3 वर्षो के दौरान एनपीए में न आने वाले सरकारी/सार्वजनिक उधारकर्ताओं से सरकारी गारंटी की लम्बित प्राप्ति के मामले में प्रथम किस्त अथवा ऋण राशि के 25% की राशि, दोनों में से जो भी कम हो, सरकारी गारंटी की प्राप्ति अथवा एक वर्ष तक, दोनों में से जो भी पहले हो, 1% वार्षिक दर पर अतिरिक्त ब्याज (जोखिम) लगाते हुए जारी की जा सकती है । तथापि, यदि सरकारी गारंटी एक वर्ष की समाप्ति के उपरांत भी प्राप्त नहीं होती है तो जारी की गयी ऋण राशि उपयोग न किए गए ऋण के रूप में समझी जायेगी तथा गैर-उपयोग किए गए ऋण के संबंध में इस परिपत्र के भाग-ख में निहित प्रावधान लागू होगा ।
2. ऋण राशि की वापसी अदायगी तथा देय ब्याजदेयताओं के संबंध में विलम्ब अवधि के लिए अतिदेय राशि पर 3% वार्षिक की दर से दण्ड ब्याज वसूल किया जाएगा ।
3. भविष्य में सभी स्वीकृतियां और अवमुक्तियाँ तथा निबंधन एवं शर्तें इन मानको द्वारा लागू किए जाएंगें ।6. आवेदन की स्वीकार्यता की अनुमति लाभ अर्जनकर्ता कारपोरेट उधारकर्ताओं के संबंध में दी जाती है।
4. तथापि, यह शर्त राज्यसरकार / स्वायतनिकायों/राज्य सरकार के ऋण प्रस्तावों पर लागू नहीं हो सकेगी । अन्य मामलों में अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक का पूर्व अनुमोदन अनिवार्य होगा ।
5. केवल बैंक गारंटी द्वारा प्रतिभूतित ऋणों के मामलें में ब्याज दर 0.25% कम कर दी जाएगी ।