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सफाई एवं सामुदायिक शौचालय योजना का क्रियान्वयन

योजना  

यह कार्यक्रम अस्थायी आबादी एवं आम जनता के फायदे के लिए सफाई सुविधाओं एवं सामुदायिक शौचालयों के निर्माण कार्य में फंड देने के लिए है । यह योजना स्कूलों/ संस्थानों/अस्पातालों/भीड-भाड़ वाले बाजारों/जगहों/बस स्टैण्डों/रेलवे स्टेशनों/स्लमों आदि में सामुदायिक शौचालयों के निर्माण के लिए है ।     

पात्रता

हडको की अनुदान सहायता राज्य सरकार की नामित एजेन्सियों, कॉर्पोरेट क्षेत्र की एजेन्सियों, गैर सरकारी संगठनों, सामुदायिक संगठनों, चैरीटेबल ट्रस्टों/संस्थानों को दी जाएगी, बशर्ते एजेन्सी अपने संविधान अथवा इसपर शासी कानून के अंतर्गत इस गतिविधि के लिए अनुदान/ऋण उगाही के लिए सक्षम हो । एजेन्सी के पास अपेक्षित अनुभव भी होना चाहिए ।

एजेन्सी का अच्छा ट्रैक रिकार्ड होना चाहिए । एजेन्सी को विगत तीन वषा के परिक्षित लेखे जमा करने होंगे । यदि सामुदायिक शौचालयों का निर्माण उधार लेने वाली एजेन्सी अथवा भू-स्वामी के अलावा किसी एजेन्सी को करना है तो भू-स्वामी एजेन्सी को एक करारनामा की प्रति के साथ “अनापति प्रमाण पत्र” देना होता है ।

एजेन्सी को हडको अथवा किसी अन्य सरकारी विभाग आदि से लिए गए ऋणों/अनुदानों, यदि कोई है, का चूककर्ता नहीं होना चाहिए ।

वित्तीय पद्धति

  • यह योजना प्रति डब्ल्यूसी/स्नानघर के लिए 40,000/- रुपये (भूमि की लागत को छोड़कर) की उच्चतम लागत पर जोर देती है । हडको इमदाद राशि के रूप में अधिकतम 20,000/-रुपये (50%) की राशि उपलब्ध कराएगा और 20,000/-रुपये की राशि का बकाया अंशदान क्रिय़ान्वयनकर्ता एजेन्सी को अपने स्त्रोतों अथवा एमपीएलएडी/एमएलए फंड आदि से इकट्ठा करनी होगी । एजेन्सी की ओर से परियोजना में 20,000/-रुपये का अपना अंशदान निवेश करने के उपरान्त ही हडको की फंड राशि जारी की जाएगी ।

यदि प्रति डब्ल्यूसी/स्नानघर की सकल लागत 40,000/-रुपये से अधिक होती है तो हडको परियोजना की वित्तीय व्यावहारिकता को देखते हुए एजेन्सी को परियोजना लागत की  बकाया राशि ऋण के रूप में वित्तपोषित कर सकता है और यह ऋण हडको के इंफ्ऱास्ट्रक्चर दिशा-निर्देशों के अनुरूप दी जाएगी एवं इस पर वित्तपोषण की “एक्शन प्लान” योजनाओं की शर्तें लागू होंगी और एजेन्सी को हडको की मौजूदा वित्तपोषण पद्धति के अनुसार आवेदन फीस एवं लागू अन्य प्रभार अदा करने होंगे ।

सामुदायिक शौचालय एवं सफाई योजना का क्रियान्वयन

  • एजेन्सी द्वारा सभी सांविधिक अनुमोदन प्राप्त करने एवं कार्य की प्रगति से संबंधित फोटोग्राफ के साथ सार्वजनिक एजेन्सियों के मामले में प्राधिकृत अधिकारी से तथा गैर सरकारी संगठनों एवं सामुदायिक संगठनों आदि जैसी अन्य एजेन्सियों के मामले में चार्टर्ड एकाउन्टेंट से विधिवत्‌ प्रमाणित खर्च विवरण के साथ योजना में एजेन्सी द्वारा उसके अंश का निवेश कर दिए जाने के उपरान्त ही हडको अपनी अनुदान राशि जारी करेगा । हडको की अनुदान राशि दो किस्तों में जारी की जाएगी । दूसरी किस्त पिछली किस्त की राशि के उपयोग के आधार पर जारी की जाएगी ।
  • एजेन्सी को छोटे खोखों/दुकानों को खोलने की अनुमति होगी ताकि वह अतिरिक्त फंड जुटा सके, जिसका इस्तेमाल ऋण राशि की वापसी अदायगी/सामुदायिक शौचालय  परिसर के रखरखाव  के लिए किया जा सकता है ।
  • जरूरत/मांग को देखते हुए सामुदायिक शौचालय की पहली मंजिल पर रैन-बसेरा खोला जा सकता है ।
  • ऐसी परियोजनाओं में स्थानीय भवन सामग्रियों, सीमेन्ट के विकल्पों तथा लकड़ी की दूसरी प्रजातियों के इस्तेमाल को प्रोत्साहित किया जाएगा ।  ओएंडएम लागतों के लिए करारनामा की प्रति उपलब्ध कराई जाए ।
  • परियोजना की व्यावहारिकता को बढ़ाने के लिए क्रिय़ान्वयनकर्ता एजेन्सी सोलर वाटर हीटर, सौर ऊर्जा तथा बायो-गैस आदि से संबंधित इमदाद/योजनाओं का लाभ उठाने की खोज बीन कर सकती  है । परियोजना की व्यावहारिकता को बढ़ाने के लिए क्रिय़ान्वयनकर्ता एजेन्सी अपरम्परागत ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय एवं अन्य विभागों  से सोलर वाटर हीटर, सौर ऊर्जा तथा बायो-गैस आदि से संबंधित इमदाद/योजनाओं का लाभ उठा सकती है तथा स्थानीय प्राधिकरण के नियमों एवं उस समय लागू कानूनों  के अंतर्गत विज्ञापन प्रदर्शित कर सकती  है ।

योजना का आकार  

हडको प्रति जिला 50.00 लाख रुपये तक की अधिकतम अनुदान राशि उपलब्ध कराएगा ।

निगरानी

उधार लेने वाली एजेन्सियों को फंड जारी करने से पूर्व निर्धारित प्रपत्र में हडको को मंजूर योजनाओं पर प्रगति रिपोर्ट जमा करनी होती  है । हडको किसी अतिरिक्त लागत को वित्तपोषित नहीं करेगा । यदि एजेन्सी परियोजना को पूरा नहीं करती अथवा अनुदान की राशि का दिए गए समय में उसके उद्देश्य के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता तो एजेन्सी हडको द्वारा यथा निर्धारित दंड के साथ हडको को जारी की गई राशि वापस करने के लिए उत्तरदायी होती है ।

ओएंडएम 

संपूर्ण ओएंडएम लागत का वहन भू-स्वामी/क्रिय़ान्वयनकर्ता एजेन्सी करेगी, जिसका विवरण प्रस्ताव में दर्शाना होता है । यदि यह सुविधा किसी संस्थान के लिए तो ओएंडएम लागतों का वहन संस्थान को अपने स्त्रोतों से करना होगा ।

योजना को जमा करना एवं  स्वीकृति मिलना

डिजाइन/लागत अनुमानों, उसके क्रिय़ान्वयन तथा रखरखाव पद्धति आदि के विवरण के साथ योजना को हडको के क्षेत्रीय कार्यालयों में जमा किया जाना चाहिए ।